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Thu. Mar 13th, 2025

UCC पंजीकरण की फ़र्ज़ी शिकायत करने वाले हो जाएं सावधान, अब लगेगा जुर्माना…

समान नागरिक संहिता के अंतर्गत झूठी शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता है तो पहली बार चेतावनी देने का प्रावधान किया गया है। दूसरी बार झूठी शिकायत करने पर 5000 रुपये और तीसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ऐसा करने से फ़र्ज़ी शिकायतों पर रोक लगेगी।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। राज्य के गृह विभाग ने पंजीकरण को लेकर कई जानकारियां उपलब्ध करायी हैं। गृह विभाग की अपर सचिव निवेदिता कुकरेती ने जानकारी दी कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आवेदनों और पंजीकरण में किसी भी तरह का विवाद नहीं हो इसकी पूरी कोशिश की गई है।

झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति को 45 दिनों के अंदर इस राशि का भुगतान ऑनलाइन मोड से करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो जुर्माने की वसूली भू-राजस्व की तर्ज पर तहसील के माध्यम से की जाएगी। इस प्रकार झूठी शिकायत करने वालों को हतोत्साहित किया जा सकेगा।

क्या है UCC का  पूरा मामला आइए संक्षेप में समझते हैं ?

  • उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, 2024 का उद्देश्य उत्तराखंड के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हो, विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, लिव-इन संबंध और उत्तराधिकार से संबंधित मामलों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करना है.
  • 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है.

स्टोरी : अंचला बधोलिया

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