उत्तराखंड के एक प्राइवेट स्कूल टीचर को नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ रेप करने का दोषी करार देते हुए, 25 वर्ष की सजा सूनाई हैं।
अगस्त 2023 को, जाजरदेवल थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की। शिकायत के मुताबिक उसका कहना था कि नौ अगस्त की रात स्कूल टीचर ने उनकी 15 वर्षीय नातिनी के साथ जाकर कुकर्म करने की कोशिश की।
परिवार के अन्य सदस्यों के कमरे में पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। जब छात्रा से पूछताछ की तब उसने बताया कि स्कूल आईटी टीचर चंद्र भुवन टम्टा अकसर मौका पाकर छेड़खानी करता है।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में मामला न्यायालय में चला।
इसे भी देखें-धामी सरकार का अवैध मदरसों पर शिकंजा तेज़, 52 से ज्यादा हुए सील
मामले की पैरवी प्रमोद पंत डीजीसी फौजदारी और प्रेम भनडारी एडीजीसी फौजदारी ने की। वहीं मंगलवार को न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश (POCSO) ने मामले की सुनवाई करते हुए। टम्टा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत सज़ा सुनाई गई।
Story by-Megha Bhardwaj