बर्थ टूरिज़्म’ पर सख्ती: अमेरिका ने दी चेतावनी, बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से आने वालों को नहीं मिलेगा टूरिस्ट वीज़ा
नई दिल्ली: अमेरिका ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि यदि किसी टूरिस्ट वीज़ा आवेदक का मुख्य उद्देश्य अमेरिका जाकर बच्चे को जन्म देना है, ताकि नवजात को अमेरिकी नागरिकता मिल सके, तो ऐसे आवेदन को सीधे खारिज कर दिया जाएगा।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है और इससे वीज़ा अस्वीकृति तय है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी एक सलाह में कहा गया है कि वीज़ा पर निर्णय लेने वाले कांसुलर अधिकारी आवेदक की मंशा की जांच करने के लिए बाध्य हैं। यदि उन्हें यह लगता है कि यात्रा का मकसद केवल बच्चे के जन्म के जरिए नागरिकता हासिल करना है, तो वीज़ा नहीं दिया जा सकता। यह नियम अमेरिकी सरकार की उस व्यापक नीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह विज़िटर वीज़ा के दुरुपयोग को रोकना चाहती है, जिसे आम तौर पर “बर्थ टूरिज़्म” कहा जाता है। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था, “विदेशी माता-पिता द्वारा केवल बच्चे को जन्म देने और उसे अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से अमेरिकी टूरिस्ट वीज़ा का इस्तेमाल करना अस्वीकार्य है। इससे अमेरिकी करदाताओं पर चिकित्सा खर्च का बोझ भी पड़ सकता है।”

अप्रैल 2025 में सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में विभाग ने आगे कहा, “इसे बर्थ टूरिज़्म कहा जाता है और अमेरिकी आव्रजन कानून के तहत ऐसे सभी वीज़ा आवेदनों को खारिज कर दिया जाता है। जो लोग इस तरह से हमारी आव्रजन व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं, वे भविष्य में अमेरिका की यात्रा या वीज़ा पाने के अयोग्य भी हो सकते हैं। यह कदम अमेरिकी करदाताओं और समुदायों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।






